उतराखंड मे एक बार फिर बदले नियम सरकार ने लागू किये नए नियम जानने क्या है

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उतराखंड मे अनलॉक 4 मे बदले नियम आखिर बार बार क्यो बदले जा रहे है नियम इसका मतलब है कि करोनो के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार कि चिंता बढ़ा दी है वही करोनो के मरीज हर रोज बढ़कर आ रहे है वही मृतक कि सँख्या भी बढ़ रही इसी बात को लेकर सरकार ने एक बार फिर नियम बदले है
नए आदेश के तहत उत्तराखंड में आने वाले लोगों को अपने साथ चार दिन (96 घंटे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर उनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो प्रवेश करने वालों के थर्मल टेस्ट की व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा

वही मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अनलॉक- 4 के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं, जो 21 सितंबर से लागू होंगे। इसके तहत राज्य में प्रवेश करने वालों या पर्यटकों को काफी रियायतें भी दी गई हैं। बात क्वारंटाइन की करें तो जिनके पास कोरोना जांच की 96 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें होम क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। वहीं, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनकी थर्मल जांच की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा।

जरूरी दिशा-निर्देश

राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगाआरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउन करनी होगी।रजिस्ट्रेशन के समय जो दस्तावेज मांगे जाएंगे, वो सभी अपलोड करने होंगे।सात दिन से कम समय के लिए व्यवसाय, परीक्षा, उद्योग, व्यक्ति कारण (जैसे बीमारी) अन्य कार्य के लिए आने वाले लोग क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।सात दिन से अधिक के लिए आते हैं तो उन्हें 10 दिन सेल्फ क्वारंटीन होना होगा।सेना और अर्द्धसैनिक बलों आदि के लिए 10 दिन का संस्थागत क्वारंटीन है।इस बीच यदि कोरोना संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं तो वह स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क करेंगे।केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, न्यायाधीश आदि को क्वारंटीन नहीं होना होगा राज्य सरकार के अधिकारी पांच दिन से अधिक की वापसी पर कोविड टेस्ट करवाएंगे।
पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटीन नहीं होंगे।पांच दिन से अधिक प्रवास होता है तो वे 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे।बाहर से आने वाले किसी भी जिसके पास चार दिन का कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट है, उसे क्वारंटीन नहीं होना होगा। पर्यटकों के लिए व्यवस्था बाहर से जो भी पर्यटक आएगा, उसे स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा ।होटल या होम स्टे में दो रात की बुकिंग अनिवार्य है। पर्यटक को अपने साथ चार दिन तक का आरटीपीसीआर ट्रू नेट सीबीएनएएटी, एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और इसे पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में उन्हें पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। या भारतीय चिकित्सा अनुसंसाधन परिषद की मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं।होटल के लिए भी यह सुविधा होगी कि वे प्राइवेट कोविड टेस्ट सुविधा से भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकेंगे।होटल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों का चेक इन से पहले कोविड टेस्ट हो जाए।

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