उत्तरप्रदेश, बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दस दस साल की सजा

0
66

हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं वही दोनों गंगस्टर मानते हुए 10 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है वही कोर्ट ने पांच पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया

मिली जानकारी अनुसार 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था. इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.

12 दिसंबर को एडीजीसी ‘क्रिमिनल’ नीरज श्रीवास्तव ने बताया था, ‘मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था, जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक विद्वान पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई थी और 12 दिसंबर को बहस पूरी कर ली गई थी.’

मुख्तार अंसारी खिलाफ चार्जशीट

वाराणसी के थाना कैंट में राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी

  • गाजीपुर के थाना कोतवाली में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी
  • वाराणसी के थाना चेतगंज में अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी
  • चंदौली के मुगलसराय थाने में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 के तहत मामला दर्ज हुआ. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी.
  • गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here