हरिद्वार,उत्तराखंड में अब शराब महंगी नहीं होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड की प्रमुख शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने की।
मिली जानकारी अनुसार 28 नवंबर को शराब के दाम बढ़ाने को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने अंग्रेजी शराब के दाम प्रति पेटी 500 रुपये से 600 रुपये जबकि प्रति बोतल करीब 40 से 50 रुपये बढ़ा दिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने विगत 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार एक्साइज वर्ष के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने अथवा तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। खंडपीठ ने 28 नवंबर जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।














