उत्तराखंड के छह शहरों में दिवाली, गुरू पर्व और छठ के अवसर पर दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति होगी. प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि बुधवार को यह आदेश जारी हुआ है की राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रूद्रपुर और काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा. इन शहरों की सीमाओं में रहने वाले लोग दिवाली और गुरूपर्व पर रात आठ से दस बजे तक और छठ पर्व पर सुबह छह से आठ बजे तक हरित पटाखे चला सकेंगे.
इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से दिवाली पर कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें. इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा
मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये आदेश जारी किया है की कोविड को देखते हुये कोविड-19 के मद्देनजर कम वायु प्रदूषण वाले पटाखों के बेचने और जलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश चार जिलों हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल के लिए हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके मुताबिक उक्त छह नगरों की सीमा में केवल ग्रीन क्रेकर्स ही रात्रि आठ से दस बजे तक जलाए जा सकेंगे। छठ पूजा पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है