हरिद्वार,उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने सम्बन्धी केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनोती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 8 दिसम्बर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में हुई
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में देहरादून के विकासनगर निवासी व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है।
इसमे शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है, फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है आप पार्टी द्वारा लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री में देने का कोई लिखित पत्र सरकार को नहीं दिया, न ही इनकी सरकार है। इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भृष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।