हरिद्वार,उत्तराखंड ने अहमदाबाद में बना एक और कफ सिरप रेस्पिफ्रेश टीआर पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने इस संबंध में सभी औषधि नियंत्रकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं एफडीए के अपर आयुक्त एवं राज्य ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। 65 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए देहरादून स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। सैंपल जांच के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिससे सिरप की गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने पर कार्रवाई की जा सके।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश में अब तक 19 बच्चों और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।