उत्तराखंड, बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेंगे अब 50 लाख, शासनादेश जारी,

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हरिद्वार,सैनिक कल्याण विभाग से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में यह धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई 2024 से अनुमन्य की जायेगी। जिसके तहत अब प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि अनुमन्य होगी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल दिवस पर बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा की थी। शासनादेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।

सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी वृद्धि की गई है। बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है।

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