राज्य मे करोनो संक्रमण को रोकने के लिये नई गाईड लाइन जारी कि है वही बाहर से आने वाले लोगो पर सख्ती कि गयी है लेकिन कुछ रियायत भी दी गयी है
बाहर से आने वाले लोगो को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आरोग्य एप लोड करना होगा
संक्रमण के आधार पर जिले के डीएम कंटेनमेंट जॉन बनाएगे इस जॉन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व आदेश का पालन किया जायेगा वही सभी जॉन को हटा दिया गया है
31 शहरो से आने वाले लोगो को सात दिन संस्थागत क्वारटीन और 14दिन होम क्वारटीन होना होगा बाहर से आने वाले लोग सरकारी क्वारटीन का प्रयोग कर सकते है या भुगतान करके रह सकते है
गर्ववती महिला और 10साल के बच्चों के साथ ब 65साल के बुजर्ग लोग जो गंभीर बिमारी से पीड़ित है इन्हे 14दिन के लिए क्वारटीन होना होगा
अब बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को पास कि जरूरत नही होगी बस रजिस्ट्रेशन करना होगा
कोबिड 19 संक्रमण से प्रभावित 31शहरो से उत्तराखंड आने वाले लोगो को 7दिन के लिए क्वारटीन होना होगा सरकार ने सोमवार को 31शहरो कि सूची जारी कि है
राज्य के बाहर और राज्य के अंदर आने कार्यालय के काम से आने जाने बीआईपी ब महानुभावो को छूट दी गयी है उन्हे क्वारटीन नही किया जायेगा
सेना के केन्द्रीय सुरक्षा बलो से जुड़े अधिकारियो ब जवानो के लिए संस्थागत क्वरटीन का इन्तेजाम सेना ब अर्ध्सेनिक बल अपने स्थर पर करेगे