उतराखंड मे बाहर से आने वाले लोगो के लिए खुश खबरी अब नही होगी कोई रोक बस रखना हो गा कुछ ध्यान पहले सरकार ने राज्य मे 2000लोगो के आने कि अनुमति दी थी लेकिन अब वो पाबंदी भी हटा दी गयी है बाहर से आने वाले लोगो को ई पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा वही 72घंटो मे करोनो जांच कि रिपोट देनी होगी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 22 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई थी। आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इनकार किया गया था
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड मे आने के लिए आरटी-पीसीआर जांच कराए बगैर प्रतिदिन केवल दो हजार व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था लागू थी
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने इस संबंध में शासन के आला अधिकारियों के साथ दोनों मंडलों के आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। ई-पास या अन्य किसी तरह की अनुमति जरूरी नहीं होगी। पंजीकरण में मांगे गए दस्तावेजों का सत्यापन बॉर्डर चेक पोस्ट पर किया जाएगा।