दिल्ली -: केंद्र सरकार ने 4.0 गाइडलाइंस की घोषणा कर दी जाने क्या है

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कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। अनलॉक 4.0 के तहत सात सितंबर से मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से चलाने की मंजूरी मिली है। गाइडलाइन में सरकार ने साफ कर दिया है कि शहरी विकास मंत्रालय/ रेलवे मंत्रालय के द्वारा मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से संचालन गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ ही किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद कर दिया गया था।

वहीं, सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नौकरीपेशा लोगों को अपने अपने दफ्तरों के लिए सवारी का रूप में मेट्रो ट्रेन का पसंद किया जाना है।

वहीं, कोरोना संकट के बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। डीएमआरसी ने पिछले सप्ताह साफ कर दिया था कि सरकार की मंजूरी मिलते ही मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

  1. अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाएगा.
  2. सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडली को 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी.
  3. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से गृह मंत्रालय के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दे दी गई है.
  4. 9-12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की मंजूरी मिली है. यह उनके माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.
  5. अब आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की जरूरत भी नहीं होगी.
  6. सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इस तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर मंजूरी दी जाएगी.
  7. MHA ने यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की परमिशन दी है.
  8. राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी जिला, उप-विभाजन, शहर, गांव स्तर में लोकल लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.
  9. COVID-19 प्रबंधन के लिए पूरे देश में निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा.
  10. ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है. MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.

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