बाबा रामदेव की 14 औषधीय के लाइसेंस रद्द देखें लिस्ट

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हरिद्वार,पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड’ और ‘दिव्य फार्मेसी’ के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ‘उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी’ ने रद्द कर दिया है। संस्था ने बताया कि 15 फरवरी, 2024 को ये कार्रवाई की गई है। सोमवार (29 फरवरी, 2024) को दायर किए गए एक एफिडेविट में ये जानकारी दी गई है। ड्रग्स एन्ड कॉस्मेटिक रूल्स, 1954 के तहत त्वरित रूप से रद्द किए जाने की कार्रवाई की गई। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विज्ञापन के मामले में उत्तराखंड प्रशासन को फटकार लगाई थी।

मिली जानकारी अनुसार उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया। इसमें कहा- पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है।

दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। आदेश को सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेजा गया है।

जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने 16 अप्रैल को रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है। दरअसल, कोर्ट ने आयुष मंत्रालय और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब मांगा था।

वही जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने पतंजलि ग्रुप की कंपनियों – पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. सूत्रों के मुताबिक “DGGI ने जीएसटी पेमेंट न करने और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने के लिए 19 अप्रैल, 2024 को पतंजलि ग्रुप की कंपनियों- पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को दो कारण बताओ नोटिस भेजे हैं.” डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस जीएसटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो देशभर में जीएसटी की चोरी पर नजर रखती है.

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