राहुल गांधी की संसदीय सदस्य समाप्त होने के बाद बांगला भी छीना मिला नोटिस

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हरिद्वार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्य छिन जाने के बाद अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी खाली करना होगा राहुल गांधी केरल वायनाड से सांसद थे। बीते शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा की आवास समिति ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि राहुल गांधी 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली कर दें।

मिलि जानकारी अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें 12, तुगलक लेन वाला बंगला आवंटित किया गया था। नोटिस के अनुसार, राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा।

गुजरात की सूरत कोर्ट ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई। अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आठ वर्षों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, जेल से रिहा होने के छह साल बाद तक भी राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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