सहारनपुर। नगर निगम सीमा में सड़क किनारे खड़े होकर सामान बेचने वाले वेंडरों और पथ विक्रेताओं को अब नगर निगम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण कारोबारकर्ता यदि कोई वेंडर पाया जाएगा तो उसका सामान जब्त कर उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी में चयनित है। स्मार्ट सिटी में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए शहर में विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर जोन चिन्हित किये जा रहे हैं, इन स्थानों पर वेंडरों एवं पथ विक्रेताओं को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले पथ विक्रेताओं और वेंडरों को नगर निगम में अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए नगर निगम के लाइसेंस विभाग से एक फार्म लेकर उसे भरना होगा और नगर निगम में ही एक दूसरे काउंटर पर उसे जमा कराना होगा। पंजीकरण के लिए फार्म नगर निगम के अतिरिक्त क्षेत्रीय पार्षदों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
नगरायुक्त ने बताया कि पंजीकरण से पहले वेंडरों द्वारा फार्म में दी गई जानकारी का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेंडर एवं पथ विक्रेता 30 जून तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके पश्चात जिस वेंडर या पथ विक्रेता का निगम में पंजीकरण नहीं होगा, वह नगर निगम की सीमा में कारोबार नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद बिना पंजीकरण कराए यदि कोई वेंडर या पथ विक्रेता सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसका सामान जब्त कर उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वेंडरों का पंजीकरण होने के बाद ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किस किस क्षेत्र में कितने वेंडर जोन बनाने हैं और किसे किस जोन में स्थान उपलब्ध कराया जाए।
रिपोर्ट। रमन गुप्ता