शादी हो या धर्म-कर्म, 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं, योगी सरकार ने जारी किए नए निर्देश

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25 नवंबर से शादियों का मुहूर्त शुरू हो रहा है, जबकि सगाई आदि के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ज्यादा होने पर खतरा बढ़ने की आशंका है। शासन की समीक्षा में भी कोरोना के संक्रमण का तेजी से प्रसार होने की बात सामने आई। अनलॉक होने के बाद विदेशों में भी आयोजनों में ज्यादा भीड़ होने पर संक्रमितों की संख्या बढ़ने की जानकारी मिली थी। आगरा में भी कुछ शादी समाराहों में संक्रमण के मामले सामने आए थे।
लॉकडाउन में लगी बंदिशें महीनों बाद धीरे-धीरे खुलती गईं। लगा कि कोरोना वायरस संक्रमण विदा हो रहा है, लेकिन अब इस महामारी की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे कोरोना से सतर्क उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर शादी-समारोहों, सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। यह बंदिश दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद और आगरा में पहले से ही थी और अब यह पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों को इस शर्त पर अनमुति दी जाएगी कि किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। इन कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।

तीन जिलों में पहले ही प्रतिबंध
प्रदेश के कई जिलाधिकारियों ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजकर शादी-विवाह में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की जरूरत बताई थी। शासन की पूर्वानुमति लेकर गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के डीएम सुहास एल वाई, गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय और आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह ने अपने-अपने जिलों में यह रोक लगा दी थी। तीनों जिलों में अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी भी सामूहिक आयोजन में तय संख्या से अधिक लोग शामिल न हों। इसकी जानकारी सभी आयोजन स्थलों के संचालकों को भी दी जा रही है। पुलिस व अन्य अधिकारी जांच भी करेंगे और तय संख्या से अधिक लोग होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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