केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं। इन गाइडलाइन्स में सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि के बारे में जानकारी दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर के बाद से कईयों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी है।
अनलॉक-5 की अहम बातें
- सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
-बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी. इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा. - खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत, पर फैसला राज्यों पर छोड़ा
मार्च से ही बंद स्कूलों, कालेजों और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन बंद के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
कुल मिलाकर अब तक बेहद जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी गई है, जबकि मनोरंजन स्थलों- मसलन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि नहीं खोले गए हैं। कुछ सार्वजनिक समारोहों के आयोजन की इजाजत भी सीमित लोगों के साथ दी गई थी। वहीं, स्कूल-कॉलेजों और ट्रेनों को भी पूरी तरह नहीं खोला गया है। ऐसे में अनलॉक 5 के तहत आज आने वाली गाइडलाइंस में इनकी इजाजत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, प्राथमिक स्कूलों को खोलने की संभावना नहीं के बराबर है।