सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी और प्रताप नगर को नया जिला बनाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता।
जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने देहरादून के एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी। पीठ ने कहा, ये नीतिगत फैसले हैं और इसमें हम कोई निर्देश नहीं दे सकते।
गौरतलब है कि इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी. सीएम रावत ने राज्य विधानसभा में बजट भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद इसकी घोषणा की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिये गैरसैंण में युद्धस्तर पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है.