हरिद्वार, घरों में कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान कुत्ता पालने से पहले पड़ोस के व्यक्तियों से लेनी होगी एनओसी नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना नियमानुसार कुत्ता पालने में अगर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो डॉग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
मिलि जानकारी अनुसार शहर में कई हजार पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम के रजिस्टर में मात्र 37 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है कुत्तों के लाइसेंस शुल्क अधिनियम 2022 की नगर निगम की ओर से नियमावली लागू करने में काफी समय लग रहा है। पालतू कुत्तों को लोग खुले स्थान में शौच करा रहे हैं। इससे सड़कों, पार्क, खेल मैदान आदि में गंदगी फैल रही है। नगर निगम की ओर से नियमावली बनाई गई है कि कुत्तों को खुले स्थान में शौच नहीं कराया जाएगा। इसका उल्लंघन करने में निगम के कर्मचारियों की ओर से 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। कुत्ते पालने के लिए घर के चारों और दीवारें बनाया जाना आवश्यक है।डॉग लाइसेंस की नियमावली की प्रक्रिया अभी गतिमान है। नियमावली लागू होने के बाद डॉग लाइसेंस बनाने के लिए शहर की कॉलोनी व सोसाइटी को नोटिस भेजे जाएंगे। -डॉ. हर्ष पाल सिंह चंडोक, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
निगम की ओर से यह बनाए जा रहे कड़े नियम
- डॉग लाइसेंस बनाने पर 500 रुपये करने होंगे खर्च।
- हर साल कराना होगा नवीनीकरण, अगर ऐसा नहीं किया तो प्रति तीन माह के अंतराल में 100 रुपये विलंब शुल्क लगेगा।
- तीन माह से अधिक की आयु के कुत्तों का अगर छह माह तक पंजीकरण नहीं कराया तो 700 रुपये का देना होगा दंड।
- कुत्तों के गले में लटका रहेगा टोकन, अगर टोकन नहीं हुआ तो निगम कुत्तों को कर लेगा जब्त।