हरिद्वार भारत सरकार की एडिप योजनांतर्गत दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन 25 सितंबर 11 बजे से 3 बजे तक किया जाना है
उपरोक्त विषयक, जनपद हरिद्वार के दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण वितरण हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, (एलिम्को) कानपुर के सहयोग से भारत सरकार की एडिप योजनान्तर्गत एक-एक दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन प्रत्येक विकासखण्डों के मुख्यालय परिसरों में किया जाना है। शिविर में दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, फोल्डिंग छडी आदि उपकरणों का निःशुल्क वितरण किये जाने हेतु परीक्षण किया जाएगा। शिविर का आयोजन प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ किया जायेगा। परीक्षण शिविर आयोजन की तिथि व स्थान निम्नवत निर्धारित की गयी है।
स०
शिविर की तिथि
- दिनांक 25 सितम्बर, 2024 (बुधवार)
- दिनांक 26 सितम्बर, 2024 (गुरुवार)
- दिनांक 27 सितम्बर,
2024 (शुक्रवार)
4.
शिविर आयोजन कार्यकम वित्तीय वर्ष 2024-25
विकासखण्ड
बहादराबाद
भगवानपुर
रुड़की
नारसन
दिनांक 28 सितम्बर,
2024 (शनिवार)
- दिनांक 30 सितम्बर, 6. दिनांक 01
2024 (सोमवार)
खानपुर
अक्टूबर
, 2024 (मंगलवार)
लक्सर
शिविर आयोजन का स्थान
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय परिसर
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय परिसर
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय परिसर
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय परिसर
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय परिसर
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय परिसर
आवश्यक दस्तावेजों का विवरण
शिविर का समय
प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
भारत सरकार की एडिप योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है साथ ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक दिव्यांगजन को निम्न दस्तावेजों का साथ लाना अनिवार्य है-
1- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन/बीपीएल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
2- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र), UDID कार्ड / UDID कार्ड पंजीकरण संख्या अनिवार्य। 3- आय प्रमाण पत्र-जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रू0 22500/- प्रति माह से कम हो वह राजस्व विभाग, माननीय
सांसद/माननीय विधायक एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ।
4- नोट:- आवेदक ने 03 वर्षों के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अन्तर्गत किसी शासकीय/अशासकीय/अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो। मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल / स्मार्ट फोन को
दो पासपोर्ट साइज फोटो
छोड़कर जिसे 05 वर्षों के दौरान प्राप्त न किया हो। अतः उपरोक्त शिविरों का वृहद प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय कार्मिकों के माध्यम से कराने के साथ-साथ शिविरों के आयोजन
हेतु आवश्यक व्यवस्थायें यथा पंजीकरण हेतु हॉल की व्यवस्था, जाँच विशेषज्ञों हेतु मेज, कुर्सी की व्यवस्था, दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था, कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण हेतु लाइट की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सहित अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उक्त शिविरों का लाभ प्राप्त हो सके।