हरिद्वार उत्तराखंड में अगले साल जनवरी में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू हो जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई हैं. हम हर तरह से तैयार हैं. उत्तराखंड को न्याय संगत और समता मूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तराखंड राज्य जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है.
उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने किया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अब इस कानून की नियमावली भी तैयार कर ली है और सभी अधिकारियों को इस संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जनसामान्य को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किया गया है, जो पंजीकरण व अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करेगा।
धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम होगा और यह कानून राज्य की सामाजिक दिशा को एक नया मोड़ देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को प्रोत्साहित करेगा।