उत्तराखंड में सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों को UCC पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत सभी विभागों के मुखिया को इसका अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नोडल अफसर अपने जिलों के कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण करा रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे। सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं
मुख्य सचिव राधा ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए निदेशक आईटीडीए को निर्देश दिए हैं। कहा है कि वे जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी आवश्यकता होगी तो वे तत्काल उनसे संपर्क करें।