हरिद्वार,हाई कोर्ट ने जिन मतदाताओं व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम दो जगह, नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में हैं, उन्हें मतदान करने व चुनाव लड़ने की अनुमति देने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर रोक लगा दी है।आयोग की ओर से 6 जुलाई को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया था जबकि जिला निर्वाचन अधिकारियों को 19 2019 को दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन कोर्ट ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न होने पर वर्तमान चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया है। कोर्ट ने स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत, दोनों मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध बताया है।