देवबंद अदालत ने दिए झोलाछाप चिकित्सक पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश -बीती 21 अप्रैल को इंजेक्शन लगने के बाद हुई थी बालक की मौत, जडौदा जट्ट गांव का मामला

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देवबंद। ब्यूरो चीफ खिलेंद्र गांधी देवबंद)उपचार में लापरवाही से हुई बालक की मौत के मामले में एसीजेएम परविंद्र सिंह की अदालत ने पुलिस को झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जडौदा जट्ट गांव निवासी विनोद शर्मा की पत्नी कोमली ने एसीजेएम के यहां वाद दायर किया था। इसमें उसने बताया था कि 21 अप्रैल 2025 को बेटे उपलक्ष उर्फ हनी के पेट में अचानक दर्द हुआ था। गांव में ही क्लीनिक चलाने वाले इमरान को बुलाकर दिखाया गया। आरोप है कि इमरान ने अपने पास से बेटे को दो इंजेक्शन लगाए, जिसके कुछ समय बाद बच्चे के हाथ पैर नीले पड़ गए और उसकी मौत हो गई थी। कोमली का आरोप था कि चिकित्सक इमरान ने बच्चे को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगाए, जिससे उसकी मौत हुई। पीड़िता ने इमरान पर बच्चे की हत्या करने, खुद को नशे के इंजेक्शन लगाने व उसके पास कोई डिग्री न होने का आरोप लगाया था। अदालत ने मामले की जांच सीएमओ से कराई जिसमें इमरान झोलाछाप चिकित्सक पाया गया। एसीजेएम परविंद्र सिंह ने शुक्रवार इसे केवल चिकित्सीय लापरवाही नही बल्कि हत्या की श्रेणी का अपराध मानते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।

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