रिपोर्ट। रमन गुप्ता सहारनपुर। जनपद में स्थापित सभी ऐसे प्रतिष्ठान जो कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत है, किन्तु उनके दखलकार एवं प्रबंधक द्वारा अपने कारखानो के लाईसेंस का नवीनीकरण नही कराया जा रहा है वे अपने प्रतिष्ठानों का कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नवीनीकरण आवेदन ऑन लाईन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से https://niveshmitra.up.nic.in/ कराना सुनिश्चित करें।
सहायक निदेशक कारखाना रवि प्रकाश सिंह साथ बताया कि विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप यदि कोई कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान, सर्वेक्षण के दौरान अनवीनीकृत पाया गया तो प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अपनायी जा सकती है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रतिष्ठान के दखलकार एवं प्रबन्धक की होगी।













