देहरादून मे बढ़ते अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने फिर से आदेश जारी कर दिया है वही दुकानदारों को सात दिन का समय दिया गया है आगर सात दिन मे अतिक्रमण नही हटाया गया तो चलेगा बुलडोजर इस दौरान चिह्नीकरण के बाद भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। इन्हीं अतिक्रमण पर फिर से कार्रवाई की तैयारी है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में 18 जून को दून निवासी मनमोहन लखेड़ा की वर्ष 2013 में डाली गई याचिका पर आदेश दिए थे। इसमें मुख्य सचिव को राजधानी से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद अतिक्रमण टास्क फोर्स बनाई गई थी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव को इसका प्रभारी बनाया गया था।
उनके नेतृत्व में पिछले वर्ष राजपुर रोड, रायपुर रोड, हरिद्वार रोड और चकराता) पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। हटाने के लिए टीम के साथ दो महिला एसआई, 15 महिला कांस्टेबल के साथ ही पुलिसकर्मी दो जेसीबी, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक टीपर, एक खुली जीप या पिकअप, एक वाटर टैंकर, घन-सब्बल, गैंती पांच सेट, एक आरसीसी कटर, एक टिन कटर व हेलमेट राजपुर रोड तथा चकराता रोड के बीच का क्षेत्र 39. चकराता रोड के दोनो छोर तथा घंटाघर, प्रिंस चौक होते हुए सहारनपुर रोड के बीच का क्षेत्र 112 गांधी रोड-प्रिंस चौक होते हुए सहारनपुर रोड के दोनों छोर एवं सहारनपुर रोड व हरिद्वार रोड के बीच का इलाका 112. हरिद्वार रोड के दोनों छोर तथा हरिद्वार रोड, राजपुर रोड के बीच का क्षेत्र558.अतिक्रमण
एक फायर टेंडर, लाइफ सेविंग जैकेट व हेलमेट पीडब्ल्यूडी की ओर से 20 श्रमिक की व्यवस्था प्रशासन की ओर से एक कैमरामैन, एक वीडियोग्राफर।नगर निगम की ओर से सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटता तो उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।














