हरिद्वार, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कारोनो की दुसरी लहर को देखते हुए शादी के संबंध में नया आदेश जारी, जिसमे अब 25लोगो को अनुमति दी गई है पहले ये 50थी लेकिन अब 25कर दी गई है वही एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश दिया है। जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत बंद या फिर खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक समारोह में बैठक की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहां भी कार्यक्रम हो वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। समारोह स्थल पर सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी आयोजकों की ही होगी। नियमों का पालन नहीं होने पर आयोजकाें पर ही कार्रवाई होगीयूपी में 8737 नए मामले, 21108 स्वस्थ हुए, 255 की मौत