हरिद्वार,प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन, कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है. कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
वहीं, अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है। इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों व अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति है।बाजार सुबह आठ से शाम सात बजे तक खुल रहे हैं।
कर्फ्यू में मिल रही छूट के बीच ही शापिंग माल संचालकों द्वारा मॉल खोलने की मांग की जा रही थी। सरकार ने शापिंग मॉल्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, आडिटोरियम को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी है।