हरिद्वार कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए राज्यों ने प्रतिबंध और कड़े कर दिए है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने राज्य में वीकेंड (शनिवार-रविवार) कफ्र्यू लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मंगलवार को लिया गया। अन्य कार्य दिवसों पर सभी सरकारी कार्यालयों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ्तर आने से मना किया जाएगा। वे अपनी सेवाएं आनलाइन या वर्क फ्राम होम के जरिए देंगे। निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही काम करने की अनुमति होगी। बस और मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों को देखते हुए अब मेट्रो व बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन मास्क बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
पूरी दिल्ली में हर शनिवार और रविवार को दिन में भी कर्फ्यू लागू रहेगा। हर रात 10 बजे से 5 बजे की नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। यानी, अब हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से लागू कर्फ्यू लगातार सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शनिवार-रविवार को गैर-जरूरी काम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य कामों से घर से निकलने की अनुमति होगी।
अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों के सरकारी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।
बसों और मेट्रो में एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने का फैसला वापस ले लिया गया। अब हर सीट पर यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। यानी, दिल्ली में मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी।
प्राइवेट दफ्तरों में क्षमता की आधी संख्या में ही कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा।
अनिवार्य सुविधाओं, मसलन खाना, सब्जी आदि की बिक्री नहीं रोकी जाएगी।