उत्तराखंड,वोटर आईडी कार्ड न हो तो चुनाव आयोग ने 12 प्रमाणपत्रों को दी मान्यता

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हरिद्वार, विधानसभा चुनाव चुनाव मे वोटर आई कार्ड ने हो तो भी आप अपना वोट डाल सकते है इसको लेकर चुनाव आयोग ने 12 प्रमाण पत्र को मंजूरी दी है भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। मतदान केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना है। यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके लिए आयोग ने अन्य विकल्प भी रखे हैं।

इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
-आधार कार्ड
-मनरेगा जॉब कार्ड
-बैंक-डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक
-श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वासथ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
-ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड
-एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
-भारतीय पासपोर्ट
-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
-केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र
-सांसदों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

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