हरिद्वार ,मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड व पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी अनुसार मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इतना ही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है
सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियां और अन्य संघों की बड़े पैमानों पर बैठकों पर रोक.
-सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक.
-क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक. नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होने पर भी रोक.
अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पर रोक.
-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
-कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
-दुकानों व प्रतिष्ठानों या व्यवसाय से जुड़ी बैठकों और सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध.