GST में क्या होगा सस्ता और क्या होगा मंहगा जाने कब से होंगा लागू

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हरिद्वार,नई दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार ने टैक्स ढांचे में बड़े सुधार की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर केवल दो स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दी। यह नया टैक्स ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। यह कदम अमेरिकी टैरिफ के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है

पीटीआई, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कई डेरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया। इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर भी टैक्स की दरें कम की गईंपरिषद ने नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद ने ‘अल्ट्रा हाई टेंपरेचर’ (यूएचटी) दूध और पनीर पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया। लग्जरी कार खरीदना महंगा हो जाएगा।दूध, मक्खन, और पनीर पर जीएसटी पांच प्रतिशतकंडेंस्ड दूध, मक्खन, और पनीर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। विभिन्न कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। अति उच्च तापमान वाले दूध, छेना या पनीर, पिज्जा ब्रेड, सादी चपाती या रोटी पर कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है।इनमें 15 हार्स पावर तक की क्षमता वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्पि्रंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोसिंटग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर) शामिल हैं।

ट्रैक्टर कलपुर्जों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशतघटी हुई दरें सेल्फ-लोडिंग कृषि ट्रेलरों और ठेलागाड़ियों सहित हाथ से चलने वाले वाहनों पर भी लागू होंगी। परिषद ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और आवश्यक डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए किफायती होने की उम्मीद है।

कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा

कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी अब महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर कर की दर को वर्तमान 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी।परिषद ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी कर की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी। इसके साथ ही परिषद ने कैफीन-युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी। अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे जीएसटी परिषद ने अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद वाले सभी उत्पादों पर भी कर की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है। हालांकि फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।तेजी से घूमेगा अर्थव्यवस्था का पहियाविशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आ सकती है। खास कर मध्यम वर्ग चीजों पर पैसा खर्च करेगा। मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि राजस्व नुकसान के बावजूद बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। इस तरह से सरकारी राजस्व को होने वाले तात्कालिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

12-18 से पांच या शून्य प्रतिशत टैक्स में शामिल होने वाली वस्तुएं

वस्तुमौजूदा करनया कर
बालों का तेल, शैंपू, टूथपेस्ट, टायलेट वाला साबुन, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम185
बटर, घी, चीज और डेरी उत्पाद125
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्स्चर125
बर्तन125
बच्चों के नैपकीन, क्लीनीकल डायपर्स125
सिलाई मशीन और उसके पा‌र्ट्स125
व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा180
थर्मामीटर185
मेडिकल ग्रेड आक्सीजन125
ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्टि्रप्स125
चश्मे125
नक्शे, चार्ट, ग्लोब120
पेंसिल, कटर और विभिन्न प्रकार के रंग120
अभ्यास बुक और नोटबुक120
रबड़50
ट्रैक्टर टायर और उपकरण185
ड्रिप सिंचाई प्रणाली और फव्वारे125
मिट्टी तैयार करने, जुताई, कटाई और मड़ाई के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनी125
ट्रैक्टर125

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