उत्तराखंड, जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने किया आदेश जारी

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हरीद्वार, करोनो के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 10मई तक लॉक डाउन कि घोषणा की थी जिसके चलते कल देर रात देहरादून के जिलाधिकारी डा.आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा की चार दिन का लॉक डाउन किया गया उन्होंने बताया कि उन सभी आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, जिन्हें अब तक छूट रही है। हालांकि राशन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब केवल गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। साथ ही निर्माण सामग्री सीमेंट, सरिया,रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। साथ ही साथ निरंजनपुर मंडी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहे

ये इन सेवाओं को रहेगी कर्फ्यू से छूट

फल-सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अंडे और पशुचारेसे संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी।
पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन और स्टेशन से घर) में छूट रहेगी।
शादी और अन्य समारोह मेंअधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी।
शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों और उनके वाहनों को छूट रहेगी।
कोविड-19 जांच और टीकाकरण के लिए नजदीकी केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
केंद्र व राज्य सरकार के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान, वबीमा कंपनी कार्यालय खुले रहेंगे। संबंधित कर्मियों को पहचान पत्र या संबंधित कार्यालयाध्यक्ष व शाखा प्रबंधक की ओर से जारी पास पर वाहन समेत आवागमन की छूट रहेगी।
आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों और निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों व औद्योगिक इकाईयों के कार्मिकों व वाहनों को आवागमन से छूट रहेगी। इनसे संबंधित कार्मिकों व वाहनों कोनहीं रोका जाएगा।

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