उत्तराखंड, देहरादून मे नाईट कर्फ्यू के दौरान दी गयी छूट

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हरिद्वार, देहरादून मे करोनो के हालात को देखते हुए कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नाईट कर्फ्यू का ऐलान किया था जो रात्रि 10से 5बजे तक लागू रहेगा वही सरकार ने कर्फ्यू के दौरान छूट के लिए गाइड लाईन जारी कर दी है वही साथ ही नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से बड़े पैमाने पर विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या छूट रहेगी।

चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के साथ ही फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आगमन में छूट रहेगी।, मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकेंगे।, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। साथ ही इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाना होगा। नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जिले के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से बड़े पैमाने पर विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

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