उत्तराखंड, नाईट कर्फ्यू के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी की गाइड लाईन जारी
हरिद्वार, उत्तराखंड मे बढ़ते करोनो को देखते हुए आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी की गाइड लाईन पुरे राज्य मे नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश10:30 से सुबह के पाँच बजे तक का नाईट कर्फ्यू रहेगा
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया
समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोडृी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा
रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
- इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
- राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही
- मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
- बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
-शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी
मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों में निवासी और पर्यटकों को सार्वजनिक स्थान, कार्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड 19 सुरक्षा मानक का पालन करना होगा। मास्क, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। 65 साल से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।
राज्य में कोविड 19 के संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने को यह निर्णय किया गया है। नई एसओपी अगले आदेशों तक लागू रहेगी। कल शुक्रवार से नए मानक लागू हो जाएंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध यथावत रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।