उत्तराखंड, पुरोला मे महापंचायत को लेकर धारा 144 लागू जाने कब तक रहेगी धारा 144

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हरिद्वार, उत्तराखंड के पुरोला में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था यह पंचायत लव जिहाद को लेकर कि जा रही है. हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी महापंचायत करने का एलान कर दिया. लेकिन अब प्रशासन ने प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया. वहीं पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है.

मिलि जानकारी अनुसार एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 का सख्ती से होगा पालन। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत बिल्कल नहीं दी जाएगी।

उत्तरकाशी के बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है और बाहरी जिलों से महापंचायत के लिए जाने वाले लोगों को पुलिस अब बॉर्डर पर ही रोकने लगी ही। पुरोला किसी भी प्रकार से 144 का उलंघन न हो, इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के साथ पीएसी भी भेजी गई है। वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहाना है की बॉर्डर सील किया गया है

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिहादियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन इस प्रयास को विफल करेंगे जो हमारा संकल्प है। वह पूरा होकर रहेगा उत्तराखंड की बेटी, यहां की मिट्टी और संस्कृति की रक्षा के लिए पुरोला में महापंचायत होगी। इस ंमहापंचायत की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन इसकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं।

वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है

लव जिहाद के मामलों के बाद किया गया है. हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी महापंचायत करने का एलान कर दिया. लेकिन अब प्रशासन ने प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया. वहीं पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है.

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