उत्तराखंड,महापंचायत पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंकार कहा जाओ होई कोर्ट

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हरिद्वार,उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 15 जून को हिंदू संगठन के महापंचायत को लेकर डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता एडवोकेट शाहरुख आलम से कहा कि वह इसके लिए हाईकोर्ट या अन्य अथॉरिटी से संपर्क करे या फिर कोई और विकल्प का सहारा ले

मिलि जानकारी अनुसार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है. आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए. आप हाई कोर्ट जाइए. आपको बता दे की उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्‍लि‍म व्यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। 26 मई को मुस्लिम युवक को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के प्रयास में गिरफ्तार किए जाने के बाद से स्थानीय लोग, व्यापारी और हिंदू संगठन मुस्लिमों से दुकानें खाली कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र भेजकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी.

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