उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शुरू की यह महत्वपूर्ण योजना, जानें

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आज गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत स्वरोजगार योजना का किया शुभ आरंभ मुख्य मंत्री रावत ने सभी अधिकारियो को आदेश दिया की इस योजना की जानकारी सभी गाँव में पहुंचाई जाऐ ताकि हर आदमी इसका लाभ ले सके जन प्रति निधियो एव जिलास्तरीय ब अधिकारियो के माध्यम से प्रचार किया जाऐ इस योजना के तहत लोन लेने में किसी भी प्रकार समस्या ना आये इसके लिये जिलाअधिकारी ,बंक से सामान्य करे

यह योजना स्वरोजगार योजना राज्य के ऊधमसील युवाओ और कोबिड 19के कारण लौटे लोगो को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा इससे इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपये होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा

इसका लाभ लेने वाले की उम्र 18वर्ष होनी चहिए
शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।

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