उत्तर प्रदेश,अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा

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हरिद्वार,उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मिलि जानकारी अनुसार सोमवार को ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था. आज अतीक को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में अदालत में पेश किया गया.100 मुकदमे झेल रहा अतीक पहली बार किसी मामले में गुनहगार पाया गया है. उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी करार दिया है। बाकी 7 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही अतीक ने अपने सिर पर हाथ रख लिया।

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई थी. इसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ उसके गुर्गों पर लगा था. वहीं, सन 2006 में विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद साल 2007 में मायावती सरकार आने पर उमेश पाल की तरफ से इस मामले में धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. इस मामले की सुनवाई बीती 23 मार्च को पूरी हो चुकी थी और अब 28 मार्च को फैसला आ गया.

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