उत्तराखंड सरकार ने किसानों, होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के साथ उद्योगों को बिजली बिल भुगतान में कई तरह की छूट दी है। मंत्रिमंडल ने चार श्रणियों में विद्युत छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को तीन माह (अप्रैल से जून) का फिक्स चार्ज नहीं देना होगा। उद्योगों से लिए जाने वाले फिक्स डिमांड चार्ज को जून तक स्थगित कर दिया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान कारोबारियों से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं तक के बिजली बिल भुगतान में चार श्रेणियों में ब्याज और अधिभार में छूट को मंजूरी दी गई है। बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों को तीन माह अप्रैल, मई और जून का फिक्स चार्ज नहीं देना होगा।
इससे राज्य सरकार पर छह करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। उनसे केवल इस्तेमाल हुई बिजली यूनिट का ही बिल लिया जाएगा। निजी नलकूप श्रेणी में 20 हजार किसानों को राहत दी है। नलकूप का विद्युत अधिभार 156 करोड़ रुपये है। 30 जून तक इसे जमा करवाने के लिए छूट दी गई है। इस दौरान इस पर लगने वाले 3.64 करोड़ रुपये के ब्याज को सरकार ने माफ कर दिया है। इसके अलावा उद्योगों से बिजली इस्तेमाल के एवज में लिए जाने वाले फिक्स डिमांड चार्ज को सरकार ने स्थगित कर दिया है। 30 जून के बाद चार्ज का भुगतान कर सकते हैं और इस दौरान बकाया भुगतान पर लगने वाले आठ करोड़ के ब्याज को सरकार ने माफ कर दिया है। कौशिक ने बताया कि चार श्रेणियों में दी राहत से प्रदेश सरकार पर 17.64 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।