दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान एक हफ्ते का लोक डाउन

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हरिद्वार, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में ये फैसला हुआ है. दिल्ली में सोमवार (आज) रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसे ही पाबंदियां होंगी.

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में कोरोना संकट के कारण हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स नहीं है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की समस्या को भी देखा जा रहा है उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कई फैसले लिये हैं जब आपने हमारा साथ दिया है हमें उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा साथ देंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन और रेमडेसेविर कमी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिसके अतर्गत सप्लाई का डाटा रखा जाएगा। सरकार की तरफ से इसके लिए नॉडल ऑफिसर की नियुक्ति की गयी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि शहर में अगले दो दिन में कोविड-19 के रोगियों के लिए 1400 से 2000 बेड्स की व्यवस्था हो जाएगी।

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 25,462 नए कोरोना केस रिकॉर्ड हुए थे. उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 केस आए थे और उससे पहले 24 घंटे में 19,500 केस आए थे.

निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम को तवज्जो दी जाएगी।
सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं को पूर्ण कर्फ्यू से छूट रहेगी।

अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी.

मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50 फीसदी यात्रियों को इजाजत मिलेगी. दिल्ली में बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, साथ ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के जाने की इजाजत नहीं है.

दिल्ली में सभी थियेटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया है. पिछली बार थियेटर्स को कुछ क्षमता के साथ खोला गया था. जो पहले से तय शादी कार्यक्रम है, उन्हें छूट मिलेगी लेकिन सिर्फ 50 से कम लोग ही बुला सकेंगे और उसके लिए भी ई-पास लेना होगा.

जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे. किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा.


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