देवबंद:( ब्यूरो चीफ खिलेंद्र गांधी)रामलीला मैदान में लगने वाला पारंपरिक बुधवार बाजार अब अपनी पुरानी जगह पर नहीं लगेगा हाईकोर्ट इलाहाबाद ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि नगर पालिका को पूरा अधिकार है कि वह बाजार कहां लगवाये।जिसका बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने स्वागत किया है।
गौरतलब है की बजरंग दल के पूर्व प्रांत विकास त्यागी ने श्री बालाजी धाम मंदिर पर हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद सहारनपुर मंडल के आयुक्त अटल कुमार राय को मिलकर दिये उस एक पत्र दिया था जिसमें विकास त्यागी ने साप्ताहिक पैठ बाजार को मुख्य बाजार से अन्यत्र कहीं ओर स्थानांतरित किये जाने की मांग रखी थी। पत्र में बताया गया था की पैठ बाजार हिंदूओं के धार्मिक स्थल श्री बालाजी धाम, श्रीराम लीला भवन परिसर व अति प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर के निकट एक बहुत ही छोटे से स्थान पर लगता रहा है। जिसमें अधिकांश दुकानदार व ग्राहक मुस्लिम ही आते हैं। यहां पैठ बाजार थाना, तहसील व डाकघर के संकरा रास्ते पर लगाया जाता रहा है। जिसके कारण कई बार विवाद भी हो चुकें हैं। विकास त्यागी ने कहा है साप्ताहिक पैठ बाजार भीड़भाड़ के स्थान पर न लगवाकर खुले किसी स्थान पर लगा जा सकता है। जहां लोगों को असुविधा ना हो। बजरंग दल नेता विकास त्यागी की ही शिकायत पर मां श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मेला पंडाल में आयोजित होने वाले मुशायरा व कव्वाली को भी इस बार स्थागित किया था। बजरंग दल विकास त्यागी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
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