योगी सरकार ने शनिवार को शॉपिंग मॉल्स में शराब ब्रिकी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में शराब मिलेगी. शॉपिंग मॉल में सिर्फ मंहगी ब्रांड की शराब मिलेगी. आबकारी विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यहां 700 से ज्यादा कीमत की शराब और 160 रुपये से ज्यादा कीमत की बीयर मिलेगी. मॉल्स में आबकारी लाइसेंस के लिए सालाना 12 लाख रुपये जमा करना होगा.
आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगने के बाद शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा था लेकिन धीरे-धीरे सरकार ने इस प्रतिबंध में ढील दी. लेकिन यूपी में शराब पीने वालों में तब गजब का उत्साह दिखाई दिया जब योगी सरकार ने शराब की दुकानों को पूरे सप्ताह खुले रखने का आदेश दे दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को सप्ताह में सभी दिनों के लिए शराब की दुकानों को खोले जाने का आदेश दे दिया है. आपको बता दें कि इस खबर के बाद यूपी के शराबियों में खुशी की लहर दौड़ गई.
इसके पहले 10 जुलाई को कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में ढील देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सप्ताह नें रविवार और शनिवार के अलावा सभी दिनों में शराब की दुकानें खोले जाने का आदेश दिया था. इस दौरान प्रदेशभर में शराब दुकानें बंद रहेंगी. आबकारी विभाग ने शासन की मंशा के मुताबिक यूपी के सभी बार, ठेके व भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया था.
सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें
यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, वो आबकारी अनुज्ञापन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं उन्हें गृह विभाग के 14 जुलाई के शासनादेश के प्रावधान जिसके मुताबिक हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था की गई है उससे बाहर रखा जाता है. इस आदेश के मुताबिक सभी देशी शराब विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं वो दुकानें रोज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी. आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में शराब पीने वालों और शराब कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.