हरिद्वार, आज गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है अगला राष्ट्रपति चुने के लिए 18जुलाई को मतदान होगा वही 21जुलाई को मतगणना होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है जिसको लेकर राजनीति में हलचल मची हुई है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा
मिली जानकारी अनुसार देश के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए गुरुवार 9 जून को चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा की. चुनाव आयोग के अनुसार 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 29 जून नामांकन की अंतिम तारीख तय की गई है
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने आए लोगो को चुनाव आयोग की ओर से पेन दिया जाएगा। मतदान मे उसी पेन का उपयोग अनिवार्य होगा, एवं जो इसका उलंघन करके स्वयं का पेन इस्तेमाल करेगा उसका वोट अमान्य होगा, एवं मतदान पूर्णतः गुप्त होगा। आयोग ने यह भी कहा कि 4033 विधायक एवं 776 सांसद कुल 4809 मतदाता होंगे जो वोट देंगे।
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अनुच्छेद 62 के तहत यह चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति- रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के खत्म होने से पहले कराना अनिवार्य है।
चुनाव में वोटिंग सीक्रेट बैलट के जरिए होगी। मतदाता मतपत्र में अपने चुनावों को अंतरराष्ट्रीय अंकों, रोमन अंकों या किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के अंक में कर सकते हैं।
वोट देने वालों को उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर वरीयता के आधार पर पसंद भरनी हैं। मतदाताओं ने अगर अपना प्रथम चुनाव चिह्नित नहीं किया और बाकी चुनावों पर चिह्न लगाए तो यह वोट कैंसल माना जाएगा। यानी पहली पसंद का भरना अनिवार्य है।
वोट देने वालों को चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक पेन मुहैया कराएगा। यह पेन एआरओ के पास रहेंगे। मतदान केंद्र में यह पेन मतदाताओं को मतपत्र सौंपते समय दिए जाएंगे।
यह वोटिंग सिर्फ अंकों में होनी चाहिए। मतदाताओं को यह नंबर शब्दों में नहीं लिखने हैं।
अगर मतदाताओं ने वोट चिह्नित करने के लिए किसी और पेन का इस्तेमाल किया तो मतगणना के समय उनका वोट अवैध करार दे दिया जाएगा।
- चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए राज्यसभा से नियुक्तियां की हैं।
- इसके अलावा सभी राजधानियों में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति का फैसला किया है, ताकि वहां चुनाव के सारे इंतजाम कराए जा सकें और बैलट बॉक्स को पहले वोटिंग के लिए ले जाया जा सके और बाद में वापस लाया जा सके।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन और राज्यों के विधानसभा भवन परिसर में होगा।
- चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।