हरिद्वार,गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट आज मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में अपना फैसला सुनाआ जिसमे मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया गया वही अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई
मिलि जानकारी अनुसार भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था जिसके बाद आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके भाई को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 500000 का जुर्माना लगाया गया वही अफजाल अंसारी को चार साल की सजा मिली है
23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका था. अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई थी. फैसले के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.