नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कहर की वजह से देश भर में अदालतों के अंदर भी सामान्य कामकाज पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब उसे भी खोलने की तैयार की जा रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैंबर को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इसके लिए शीर्ष अदालत ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि चैंबर सोमवार से शुक्रवार तक खोले जाएंगे, लेकिन इस दौरान ऑड-ईवन नियम का खास ध्यान रखना होगा।
पांच दिन खुलेंगे चैंबर, दो दिन सैनिटाइजेशन
हफ्ते के पांच दिन इसके खुलने का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। जबकि, शनिवार और रविवार को यह सिर्फ सैनिटाइजेशन के लिए खोला जाएगा। सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि सिर्फ प्रॉक्सिमिटी कार्ड होल्डर या ऑथोरिटी लेटर वाले वकील, क्लर्क ही चैंबर में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन, शनिवार और रविवार को इन सभी का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।
ऑड-ईवन फॉर्मूले से खुलेंगे चैंबर
उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सर्कुलर में खास हिदायत दी है। उनसे कहा गया है कि चैंबर में और उसके आसपास भीड़ होने से रोका जाए। इसके लिए ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाए। और तय हो कि किस दिन कौनसा चैंबर खुलेगा। इसके अलावा सभी को मास्क लगा के रखना अनिवार्य होगा।
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देकर ही होगी एंट्री
साथ ही और वकीलों को यह भी निर्देश दें कि एसी चलाने से परेशानी हो सकती है। इसलिए इससे बचें। यही नहीं, इस वायरस के मद्देनजर सभी की सुप्रीम कोर्ट परिसर में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें यह सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है।