हरिद्वार, साफ-सफाई व्यवस्था के लिए अधिवक्ता मिनाक्षी भारद्वाज ने सीएमओ को भेजा नोटिस

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मिनाक्षी भारद्वाज

वकील

चै.नं.18, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार

नोटिस मिनजानिब मिनाक्षी भारद्वाज अधिवक्ता न्यायालय रोशनाबाद

जिला हरिद्वार

नोटिस बनान-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला हरिद्वार

हस्व हिदायत मेरे द्वारा आपको निम्न आधार पर कानूनी नोटिस प्रेषित किया जाता है

  1. यह कि मछली तालाब जमालपुर कलां रोड जगजीतपुर राजा गार्डन कनखान जिला हरिद्वार में साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है और इससे स्वास्थय के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है।

2 यह कि उपरोक्त स्थान जो कि लोगो की आवाजाही का रास्ता है के किनारे काफी कचरा व गंदगी है।

यह कि उपरोक्त स्थान में कचरा गंदगी होने से लोगो का स्वास्थय खराब होने का पूरा खतरा

  1. यह कि उपरोक्त स्थान पर जहाँ कचरा गंदगी है उसके साथ वाले खेतों में व्यापारी द्वारा सब्जी लगायी जाती है उस पर भी गंदगी का असर होता है। जिससे लोगों के स्वास्थय पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा है।
  2. यह कि उपरोक्त स्थान पर गो माता व अन्य पशु भी घास चरने आते है गदगी व कचरा होने के कारण गो माता व अन्य पशुओं को भी स्वास्थय हानि का खतरा है।
  3. यह कि उपरोक्त स्थान के साथ ही तालाब है जिसमें गंदगी व बदबूदार कचरा पास होने से जल प्रदूषण का खतरा है।
  4. यह कि उपरोक्त स्थान पर बदबूदार गंदगी कचरा होने से वायु में उसका असर जाता है व वायु प्रदूषण बढ़ने की समस्या का खतरा है जो कि प्रकृक्ति मनुष्य व पशु सभी के लिए हानिकारक है।
  5. यह कि उपरोक्त स्थान पर गंदगी कचरा होने के कारण मक्खी मच्छर व अन्य कीड़े मकोडे है

जिससे डेंगू मलेरिया व अन्य बीमारीयाँ होने का भी खतरा है।

  1. यह कि उपरोक्त स्थान पर गंदगी व कचरा होना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदुषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम्, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, स्वास्थय अधिनियम व अपकृत्य विधि के अन्र्तगत कानूनी अपराध है व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है।

अतः नोटिस हाजा द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 3 दिन के भीतर उपरोक्त स्थान में साफ सफाई की स्थिति में तत्काल सुधार करें उपरोक्त स्थान से कचरे को हटाने और साफ सफाई करने का सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे व स्वास्थय के लिए खतरा पैदा करने वाले कारको को खत्म करने का निर्देश दे. अन्यथा गुजरने मियाद में नोटिस देहान्दा आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही के लिए मजबूर हो जाऊँगी। जिसमें होने वाले हर्ज व खर्च के जिम्मेदार आप स्वंय होंगे। नोटिस पाक व साफ है कही कोई कटिंग नहीं है जहाँ कटिंग है वहीं मेरे लघु हस्ताक्षर है नोटिस की एक प्रति आपको वास्ते अनुपालन भेजी जा रही है।

दिनांक-27.05.2025

मीनाक्षी भारद्वाज (एडवोकेट)

जिला एवं सत्र न्यायालय, हरिद्वार

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