हरिद्वार, 1 जुलाई को पूरे देश में नया अपराधिक कानून लागू कर दिया है वहीं उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में नए कानून के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया
मिली जानकारी अनुसार हरिद्वार में नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज कराते हुए व्यक्ति ने बताया कि कुछ देर के लिए वह रविदास घाट के पास बैठा था। वही दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे चाकू दिखाकर मोबाइल और रुपय लूट लिए और फरार हो गए बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज बने पहले वादी:तहरीर के आधार पर ज्वालापुर कोतवाली में वादी विपुल भारद्वाज की तहरीर पर दो अज्ञातों के खिलाफ बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. हरिद्वार पुलिस की मानें तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है. इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी. वहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफआइआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई.
इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से देश को मुक्ति मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि नए कानून दंड के लिए नहीं, बल्कि न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।
नए अपराधिक कानून पर डाले एक नजर ये रहेंगी धाराएं