उत्तर प्रदेश,आजम खान के बेटे को सात साल की सजा रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

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हरिद्वार,समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है। इससे पहले, बर्थ सर्टिफिकेट और दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को 7-7 की सजा हो चुकी है। बाप-बेटे अभी रामपुर जेल में बंद हैं।

वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था. बीजेपी के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था. अब्दुल्ला आज़म पर दो अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल करके दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप था. उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराएं, जैसे 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज़ का उपयोग करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.पहले से ही जेल में हैं आज़म और अब्दुल्लाअब्दुल्ला आज़म को यह सज़ा तब मिली है, जब वह पहले से ही अपने पिता आज़म खान के साथ रामपुर की जिला जेल में बंद हैं. पिता-पुत्र दोनों दो पैन कार्ड के मामले में कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद जेल में कैद हैं. आज, पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आज़म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई.

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