हरिद्वार,उत्तराखण्ड शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं ।
सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश आय के साधन कृषि से संबंधित हैं। एक वर्ष की आय में खरीफ और रवी की फसल से ही आय की गणना होती है। वित्तीय वर्ष की गणना एक अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक की जाती है। जो कि एक वर्ष की अवधि है। ऐसे में शासन स्तर पर भी इसे प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया।