उत्तराखंड, सरकार ने बढ़ते करोनो को लेकर की नई गाइडलाइन जारी देखे क्या खुला क्या है बंद

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हरिद्वार, कल देर रात धामी सरकार ने करोनो के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है गाइडलाइन के मुताबिक रात्रि कोरोना कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे पूर्व की भांति जारी रहेगा। समस्त आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति सुचारू रहेंगे।

इसके अलावा राज्य के समस्त पिक्चर हॉल थिएटर सैलून ऑडिटोरियम कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।राज्य के समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे.उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं।

प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी।

इन पर लगाई गई पाबंदी

  • मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सभी सार्वजनिक समारोह।
  • राजनैतिक रैलियों और हर तरह के धरना प्रदर्शनों पर।

सुबह छह से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार
राज्य में सभी बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे

  • सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम।
  • होटलों में कांफ्रेंस हॉल, स्पॉ और जिम।
  • होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे (खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी हो सकेगी)।
  • खेल संस्थान, मैदान व स्टेडियम खोलने के लिए खेल विभाग एसओपी जारी करेगा।

बाहरी लोगों के प्रवेश
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिनके पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबी नैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी।

इनका भी करना होगा पालन

  • सार्वजिनक स्थानों, कार्यस्थल व सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वालों को मास्क अनिवार्य।
  • सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को छह फीट सामाजिक दूरी बनानी होगी।
  • सार्वजिनक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी होगा। ऐसे में जुर्माना लगाया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

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