हरिद्वार,आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील ने उनकी स्वास्थ्य की स्थिति व उम्र को देखते हुए सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। हालांकि सीबीआई ने रियायत देने अनुरोध का विरोध किया।
ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सरेंडर करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और कहा कि जेल में मेडिकल सुविधा मिल जाएगी. ओम प्रकाश चौटाला को अब जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा. वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल की सजा और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है. वहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि चौटाला को 5 लाख अलग से CBI को देना है. अगर 5 लाख नहीं देते हैं तो इन 4 सालों के आलावा 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी. वहीं ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं. अब ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट परिसर से ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है.
2019 में ईडी ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया था। इसमें उनके दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में मौजूद फ्लैट, एक प्लॉट और जमीन शामिल थी। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत चौटाला पर कार्रवाई हुई थी। जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट 2002 की धारा 4 के तहत चौटाला के खिलाफ आरोप तय किए।